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हैदराबाद एनकाउंटर: चारों आरोपियों का दोबारा पोस्टमार्टम शुरू

एम्स दिल्ली की तीन सदस्यीय टीम सोमवार सुबह हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंची. यही पर चारों का शव रखा गया है. तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

हैदराबाद एनकाउंटर की फाइल फोटो (PTI) हैदराबाद एनकाउंटर की फाइल फोटो (PTI)
आशीष पांडेय
  • हैदराबाद,
  • 23 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:18 AM IST

  • दिशा रेप और हत्या केस के चारों आरोपी मारे गए थे
  • तेलंगाना HC के आदेश पर आरोपियों का पोस्टमार्टम

हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों का सोमवार को दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. एम्स दिल्ली की तीन सदस्यीय टीम सोमवार सुबह हैदराबाद के गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंची. यही पर चारों का शव रखा गया है. एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक यादव और डॉक्टर आदर्श कुमार ने सुबह 9 बजे से पोस्टमार्टम शुरू किया. तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है.

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क्या है पूरा मामला?

दुष्कर्म और हत्या के चारों आरोपियों को पुलिस ने छह दिसंबर को कथित मुठभेड़ में मार गिराया था. अदालत ने गांधी अस्पताल के अधीक्षक को 23 दिसंबर की शाम पांच बजे से पहले एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) नई दिल्ली के फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम से पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया. अदालत ने इसके बाद शवों को उनके परिवारों को सौंपने के भी निर्देश जारी किए.

चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस ए. अभिषेक रेड्डी की खंडपीठ ने अधिकारियों से कहा कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करें और अदालत में इसे दायर करें. अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता के. सजया और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट में भेजकर इस पर संज्ञान लेने को कहा गया.

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हथियार जब्त करने का निर्देश

अदालत ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को भी निर्देश दिया कि वह कथित मुठभेड़ की जांच करे, मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियारों को जब्त करें और इन्हें केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) को भेज दिया जाए. इसके साथ ही एसआईटी को भी मामले में एफआईआर, केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड इकट्ठा करने को कहा गया है. एसआईटी से कहा गया है कि इन रिकॉर्ड को मुठभेड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित न्यायिक आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाए.(एजेंसी से इनपुट)

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