Advertisement

IT Conclave में जस्टिस गांगुली बोले- आप सिर्फ BJP को ब्लेम नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने सेडिशन पर हो रही चर्चा के दौरान कहा कि आप सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते. अरुंधति रॉय के खिलाफ क्या हुआ. मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूं. सभी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है.

India Today conclave में 'राजद्रोह' पर चर्चा (फोटो: याशिर इकबाल) India Today conclave में 'राजद्रोह' पर चर्चा (फोटो: याशिर इकबाल)
aajtak.in
  • कोलकाता,
  • 06 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:30 PM IST

  • इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2019 का कोलकाता में आगाज
  • विरोध के खिलाफ सेडिशन केस के इस्तेमाल पर हुई चर्चा

इंडिया टुडे ग्रुप के लोकप्रिय और चर्चित कार्यक्रम 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2019' का आगाज हो गया है. कॉन्क्लेव के पहले दिन 'फ्लैशप्वाइंट: राजद्रोह: देशभक्ति का नया टेस्ट किट' सेशन में बीजेपी नेता और फैशन डिजाइनर अग्निमित्रा पॉल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉ. अशोक गांगुली, बीजेपी (पश्चिम बंगाल) के महासचिव सायंतन बसु और मेंटल हेल्‍थ एक्‍टिविस्‍ट रत्नाबोली राय ने अपने विचार रखे. इस महत्वपूर्ण सेशन में मंच का संचालन इंडिया टुडे टेलीविजन के कंसल्टिंग एडीटर राजदीप सरदेसाई ने किया.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली ने सेडिशन पर हो रही चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कहा कि राजद्रोह का कानून ब्रिटिशराज में आया था. तिलक और गांधी जी के खिलाफ इसे चलाया गया. लेकिन जब आजादी मिली उसके बाद जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया गया. इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला भी दिया.

जस्टिस गांगुली ने कहा- आप सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते

जस्टिस गांगुली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहला केस था जब सेडिशन केस पर बात हुई, वो रमेश थापा केस था. एक सर्चलाइट न्यूजपेपर बांबे से चलता था. यह नेहरू की पॉलिसी की आलोचना करता था. मद्रास सरकार ने इसका प्रकाशन और सर्कुलेशन राज्य में बंद कर दिया. जिसके बाद पब्लिशर सुप्रीम कोर्ट गया और उसे न्याय मिला. 49 लोग जिन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, पुलिस ने उनके खिलाफ केस फाइल किया. कोर्ट ने समझा कि यहां सेडिशन की जरूरत नहीं थी.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि रमेश थापा केस में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री को कहा कि आपको इस आदेश को लागू कराने के लिए कुछ करना चाहिए. आप सिर्फ बीजेपी को ब्लेम नहीं कर सकते. अरुंधति रॉय के खिलाफ क्या हुआ. मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हूं. सभी पार्टियों ने सरकार के खिलाफ उठी आवाज को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है.

कन्हैया की गिरफ्तारी पर भी बोले जस्टिस गांगुली

जस्टिस गांगुली ने चर्चा के बीच आगे कहा कि सभी सभ्य लोकत्रांत्रिक राष्ट्र में सेडिशन का कानून हटा दिया गया. हर जगह यह कॉग्निजिबल अफेंस (संज्ञेय अपराध) नहीं है. ब्रिटेन में यह हट चुका है, अमेरिका में यह कॉग्निजबल क्राइम नहीं है. लेकिन यहां यह कॉग्निजिबल अफेंस है. कन्हैया कुमार को बिना वारेंट के अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए था. जस्टिस अशोक गांगुली ने कहा कि राज्य में आप सवाल उठाइए आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा.

यह राज्य के खिलाफ लोगों की लड़ाई है

अंत में जस्टिस अशोक गांगुली ने कहा सेडिशन राज्य का मुद्दा है. लेकिन लोगों का आवाज उठाना जरूरी है. लोकतांत्रिक आंदोलन महत्वपूर्ण है. जनता का सत्ता के खिलाफ उठाना महत्वपूर्ण है. अंत में यह राज्य के खिलाफ लोगों की लड़ाई है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement