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भोपाल: अयोध्या फैसले से पहले जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर कसा शिकंजा

भोपाल के जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े ने अयोध्या के राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले धारा 144 लागू करने के बाद एहतियातन एक और कदम उठाया है. जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसते हुए आपत्तिजनक, भड़काऊ, किसी संप्रदाय विशेष को टार्गेट करते संदेश, तस्वीर, वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

राम जन्म भूमि राम जन्म भूमि
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल ,
  • 06 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:48 PM IST

  • सोशल मीडिया पर भेजा आपत्तिजनक संदेश तो खैर नहीं
  • कहा- समूह में हुआ पोस्ट तो ग्रुप एडमिन होंगे जिम्मेदार

भोपाल के जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े ने अयोध्या के राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले धारा 144 लागू करने के बाद एहतियातन एक और कदम उठाया है. जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसते हुए आपत्तिजनक, भड़काऊ, किसी संप्रदाय विशेष को टार्गेट करते संदेश, तस्वीर, वीडियो पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

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जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म या व्यक्ति के विरुद्ध गलत संदेश डाले जाने पर उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की होगी. किसी वॉट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत टिप्पणी और अन्य सामग्री भेजी जाती है तो इसकी जानकारी तुरंत ही पुलिस को देना होगी.

जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े

जारी किया कंट्रोल रूम का नंबर

जिलाधिकारी ने इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने पर इसकी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को 7049106300 पर फोन कर देनी होगी.

बता दें कि इससे पहले जिलाधिकारी तरुण पिथोड़े ने जिले में दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दिया था. वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने भी पूरे प्रदेश में पुलिसकर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है.

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