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पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना को दी जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के एक मामले मे निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना और समीर बहादुर को 10-10 हजार रूपये की नीजि मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने एक अंडर-19 क्रिकेटर के पिता तेजबीर सिंह की अपराधिक मानहानि की याचिका पर बतौर आरोपी निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी, सुरेंद्र खन्ना और समीर बहादुर को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इस अंडर-19 क्रिकेटर के पिता तेजबीर सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में अपने बेटे के सलेक्ट होने पर सवाल उठाए थे.

कीर्ती आजाद, पूर्व क्रिकेटर, भारत कीर्ती आजाद, पूर्व क्रिकेटर, भारत
पूनम शर्मा/अमित रायकवार
  • नई दिल्ली,
  • 09 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 1:54 PM IST

पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के एक मामले मे निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना और समीर बहादुर को 10-10 हजार रूपये की नीजि मुचलके पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने एक अंडर-19 क्रिकेटर के पिता तेजबीर सिंह की अपराधिक मानहानि की याचिका पर बतौर आरोपी निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी, सुरेंद्र खन्ना और समीर बहादुर को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इस अंडर-19 क्रिकेटर के पिता तेजबीर सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीम में अपने बेटे के सलेक्ट होने पर सवाल उठाए थे.

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बिशन सिंह बेदी नहीं हुए कोर्ट में पेश
इस मामले मे एक और आरोपी बिशन सिंह बेदी तबियत खराब होने के चलते कोर्ट में पेश नही हो सके. कोर्ट ने बेदी को 16 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को आदेश दिया है कि, वो शिकायत से जुड़े सभी कागज कीर्ति आजाद को दे दे.

कोर्ट अगली सुनवाई 16 दिसंबर को करेगा
शिकायकर्ता तेजवीर सिंह ने अपनी याचिका में चारों के बयान, जिसमें भ्रष्टाचार के जरिए हिम्मत सिंह का क्रिकेट में चयन किए जाने को आधार बनाया है. चारों ने आरोप लगाया था कि तेजवीर ने हिम्मत के सलेक्शन के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत दी थी. याचिका में कहा गया है कि चारों ने बिना तथ्यों व साक्ष्य के प्रेस कांफ्रेंस करके आरोप लगा दिए कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई16 दिसंबर को करेगा.

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