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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 9 जिलों में 4 महीने के लिए निकाय चुनाव पर लगाई रोक

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी दल डीएमके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए जरूरी औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं. साथ ही इन जिलों के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वो नए जिले के किस वार्ड में रहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 06 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:25 PM IST

  • TN में 27 और 30 दिसंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे
  • नए जिलों में 4 महीनों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो- SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के 9 नवगठित जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने पर रोक लगा दी है और अगले 4 महीनों में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. हालांकि कोर्ट ने राज्य के अन्य जिलों में पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही स्थानीय निकाय के चुनाव कराने की अनुमति दे दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी निर्देश दिया कि तमिलनाडु के इन 9 जिलों में जितनी जल्दी हो सके परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए और 4 महीनों के अंदर यहां पर भी स्थानीय निकाय के चुनाव करा लिए जाएं. सुप्रीम कोर्ट ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की तमिलनाडु के 9 नवगठित जिलों में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव पर रोक लगाए जाने की याचिका पर अपना फैसला सुनाया.

सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक जिन 9 जिलों में अगले 4 महीनों तक स्थानीय निकाय के चुनाव पर रोक लगाई है वो जिले हैं कल्लुकुरिची, चेंगलपट्टू, तेनकासी, तिरुपत्तूर, रानीपत, विल्लुपुरम, कांचीपुरम, तिरुनेलवेली और वेल्लोर.

राज्य के शेष जिलों में हो चुनावः SC

तमिलनाडु में 27 और 30 दिसंबर को स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसी तारीख को शेष जिलों में चुनाव कराने का आदेश दिया है.

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तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयोग (SEC) को 9 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है. माना जा रहा है कि राज्य चुनाव आयोग जल्द ही स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी करेगा.

इससे पूर्व 3 दिन पहले तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनावों का ऐलान किया गया था. तमिलनाडु में स्थानीय निकाय के चुनाव दो चरणों में 27 दिसंबर और 30 दिसंबर को कराए जाएंगे. चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 13 दिसंबर तय की गई थी.

वार्ड को लेकर लोगों को कन्फ्यूजन: DMK

हालांकि इस निकाय चुनाव को लेकर राज्य की मुख्य विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि प्रदेश में निकाय चुनाव कराने के लिए जरूरी औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई हैं. याचिका में कहा गया कि इन जिलों के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वो नए जिले के किस वार्ड में रहते हैं.

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके तमिलनाडु में निकाय चुनाव को लेकर दुविधा पैदा कर रही है. स्टालिन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर आरोप लगाया था कि पलानीस्वामी और उनके मंत्री इस मामले में कानूनी विकल्प चुनकर निकाय चुनाव को रोकना चाहते हैं. साथ ही याचिका के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई गई कि राज्य के अधिकारी चुनाव को लेकर अधिसूचना से पहले परिसीमन समेत तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करें.

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