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बजट 2018: आयकर बढ़े या घटे, टैक्स बचाने के लिए हमेशा याद रखें ये 10 चीजें

आज आम बजट में वित्त मंत्री अरुण  जेटली आपको टैक्स के मोर्चे पर राहत देते हैं या नहीं, ये तो पता चलने में अभी कुछ समय है. लेक‍िन अगर आप टैक्स भरने में होने वाले खर्च को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
विकास जोशी
  • नई दिल्ली,
  • 01 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:27 AM IST

आज आम बजट में वित्त मंत्री अरुण  जेटली आपको टैक्स के मोर्चे पर राहत देते हैं या नहीं, ये तो पता चलने में अभी कुछ समय है. लेक‍िन अगर आप टैक्स भरने में होने वाले खर्च को बचाना चाहते हैं, तो आपके पास कई विकल्प हैं. ये व‍िकल्प आप में न सिर्फ बचत की आदत पैदा करते हैं, बल्क‍ि टैक्स पर खर्च होने वाले आपके पैसों को भी बचाते हैं.

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आगे हम आपको बता रहे हैं 10 ऐसी ही स्कीम्स के बारे में, जिनमें अगर आप पैसे लगाएंगे, तो आपको डबल फायदा होगा. ये स्कीम्स न सिर्फ आपकी बचत पर अच्छा ब्याज और रिटर्न  देती हैं, बल्क‍ि टैक्स में खर्च होने वाले आपके पैसे की बचत भी करती हैं.

सेक्शन 80सी के बारे में सुना आपने? 

ये सभी स्कीम्स आती हैं सेक्शन 80सी के तहत. इसके तहत फिलहाल आपको 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. इस बजट में इस सीमा को 2 लाख रुपये तक किए जाने की मांग की जा रही है, लेक‍िन मौजूदा छूट के हिसाब से आप 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं.

इसे ऐसे समझ‍िए

अगर आप सालाना 5 लाख रुपये तक कमाते हैं. इसमें से आप 1.5 लाख रुपये उन स्कीम्स में निवेश करें, जो सेक्शन 80 सी के तहत आती है. ऐसा करने पर आपको सिर्फ 3.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स देना होगा.

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क्या है सेक्शन 80सी

इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80सी करदाताओं के लिए एक अहम सेक्शन है. निवेश और बचत की कुछ स्कीम्स को इसके तहत शामिल किया गया है. इन स्कीम्स में निवेश पर आपको टैक्स में छूट म‍िलती है.

इसका मतलब है कि आप अगर इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य स्कीम्स में निवेश करते हैं, तो आपको एक तय सीमा तक कोई कर नहीं भरना पड़ेगा. मौजूदा समय में आप  इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कुल छूट हासिल कर सकते हैं.

ये स्कीम आती हैं सेक्शन 80सी के तहत

सेक्शन 80सी के तहत अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप टैक्स में मौजूदा समय में 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप कई स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं. ये हैं :  

- इक्व‍िटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS): ये टैक्स सेविंग्स म्युचुअल फंड होते हैं.

- पब्ल‍िक प्रोव‍िडेंट फंड (PPF)

- टैक्स सेविंग्स फिक्स्ड डिपोजिट : ये वो एफडी होती हैं, जिनका लॉक इन पीरिएड 5 साल का होता है.

- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

- सुकन्या समृद्ध‍ि योजना

- यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान

- नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट (NSC)

- होम लोन

- जीवन बीमा

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- पेंशन फंड्स व अन्य  

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