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PAK में इमरान खान, तहिरुल कादरी की प्रॉपर्टी होगी जब्त, आतंक विरोधी कोर्ट का आदेश

पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से नेता बने तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. दोनों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई के दौरान पेश न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया.

इमरान खान (बाएं) और ताहिरुल कादरी इमरान खान (बाएं) और ताहिरुल कादरी
साद बिन उमर
  • इस्लामाबाद,
  • 14 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 9:40 PM IST

पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से नेता बने तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. दोनों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई के दौरान पेश न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया.

एटीसी यहां सचिवालय पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ 2014 में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई कर रहा है. इस प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में आम जनजीवन ठप हो गया था.

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एक वकील के मुताबिक, कोर्ट ने संबंधित पुलिस थानों और राजस्व बोर्ड को आदेश के अमल के लिए नोटिस जारी किया है. एटीसी ने 3 फरवरी को पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के प्रमुख कादरी के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

यह मामला 2014 के प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अस्मतुल्ला जुनेजो पर हमले से जुड़ा है. सचिवालय पुलिस ने तोड़फोड़ और एसएसपी पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए पीटीआई और पीएटी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

एटीसी जज सोहेल इकराम ने पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में घोषणा करवाये जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका. हालांकि पुलिस अब तक दोनों नेताओं को सियासी वजहों और समर्थकों द्वारा हंगामा किए जाने के डर से गिरफ्तार करने में विफल रही है.

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