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वोट किसे दिया? पाकिस्तान में यह सवाल पूछा तो मिलेगी जेल और लगेगा जुर्माना

देखने में यह सवाल भले ही बेहद छोटा और आसान दिखता हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सवाल पूछना आप पर भारी पड़ सकता है. यह सवाल पूछने पर आपको जेल हो सकती है या फिर आप पर एक लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और अगर किस्मत खराब रही तो आपको जेल और जुर्माना दोनों ही भुगतना पड़ सकता है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • इस्लामाबाद,
  • 18 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 12:15 AM IST

यह भारत नहीं पाकिस्तान है, जहां पर इस बार मतदान के बाद यह सवाल पूछना कि आपने चुनाव में किसे वोट किया है, आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है.

देखने में यह सवाल भले ही बेहद छोटा और आसान दिखता हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सवाल पूछना आप पर भारी पड़ सकता है. यह सवाल पूछने पर आपको जेल हो सकती है या फिर आप पर एक लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और अगर किस्मत खराब रही तो आपको जेल और जुर्माना दोनों ही भुगतना पड़ सकता है.

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पाकिस्तानी अंग्रेजी दैनिक 'डॉन' के अनुसार, पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में ऐसे कई कार्य हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है. अगर कोई इन्हें करता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अखबार के अनुसार प्रतिबंधित कार्यों में किसी से यह पूछना शामिल है कि उसने चुनाव में किसे वोट दिया? मतपत्र की तस्वीर लेना भी अपराध माना जाएगा. पाकिस्तान में 25 को मतदान होना है.

अखबार ने बताया कि आयोग की अधिसूचना में किसी मतदाता को मतदान केंद्र से भगाने, किसी को मतदान करने या नहीं मतदान करने के लिए मजबूर करने, किसी मतदाता को नुकसान पहुंचाने या उसको धमकी देने, किसी मतदाता का अपहरण करने, उसे डराने, बहलाने, फुसलाने या किसी अवैध तरीके से प्रभावित करने, मतपत्र या सरकारी मुहर बरबाद करने या मतदान केंद्र से मतपत्र बाहर ले जाने या मतपेटी में जाली मतपत्र डालने जैसे कार्यों को अपराध ठहराया गया है.

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अखबार के अनुसार मतदान करने या नहीं करने के किसी मतदाता के फैसले पर तोहफा देने के मार्फत या कोई पेशकश या वादा कर उसे प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रयास को रिश्वतखोरी माना जाएगा.

अधिसूचना के अनुसार जिला चुनाव अधिकारी या सत्र न्यायाधीश इस तरह के अपराध करने वालों को तीन साल तक की सजा-ए-कैद, या एक लाख रूपये का जुर्माना या कैद और जुर्माना दोनों सुना सकता है.

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