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लेना चाहते हैं PF एडवांस, लेकिन नफा-नुकसान का नहीं कर पा रहे आंकलन, पढ़ें...

अमित कुमार दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2021,
  • अपडेटेड 5:48 PM IST
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देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भी आर्थिक तौर पर लोगों को नुकसान पहुंचाया है. रोजी-रोटी के संकट को देखते हुए पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ग्राहकों को पीएफ अकाउंट से पैसे एडवांस लेने की सुविधा दी थी. जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली थी. अब कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी एक बार फिर से लोगों को ये सुविधा दी जा रही है. लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि पैसे निकालें या नहीं? पिछले बार लिए थे, इस बार फिर ले सकते हैं या नहीं? इस तरह के सभी सवालों के जवाब यहां मिलेंगे. 
 

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सवाल: पीएफ एडवांस कितने दिन में मिल जाएंगे?
जवाब: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मुताबिक कोरोना संकट के दौरान PF एडवांस लेने वाले कर्मचारियों को 72 घंटे के अंदर अमाउंट उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा. 
 

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सवाल: पीएफ अकाउंट से कितना एडवांस निकाल सकते हैं?
जवाब: कोई भी उपभोक्ता अपने ईपीएफ खाते के 75 फीसदी राशि या 3 महीने की बेसिक सैलरी (बेसिक+DA) में से जो कम हो उतनी राशि निकाल सकता है.

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सवाल: क्या पीएफ खाते से लिए एडवांस पैसे बाद में वापस करने होंगे?
जवाब: नहीं, इस रकम को एडवांस के तौर पर दिया जा रहा है और इसे कर्मचारी को वापस करने की जरूरत नहीं है. आप जितनी रकम निकालेंगे, उतनी रकम आपके पीएफ बैलेंस से घटा दी जाएगी. 

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सवाल:  पिछले साल PF एडवांस लिया था, तो फिर इस बार दोबारा ले सकते हैं या नहीं?
जवाब: कोरोना संकट को देखते हुए EPFO का कहना है कि जिन सदस्यों ने पिछले साल कोरोना संकट के दौरान पीएफ एडवांस लिया था, वो दोबारा इस बार भी ले सकते हैं. यानी आपने पिछले साल PF एडवांस लिया था, तो कोई बात नहीं, इस बार भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
 

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सवाल: क्या निकाले गए पैसे पर TDS (टैक्स) लगेगा? या टीडीएस कटकर क्लेम की राशि मिलेगी?
जवाब: नहीं, महामारी को देखते हुए एडवांस निकालने की सुविधा दी जा रही है. इसलिए इसपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, हालांकि यह केवल कोरोना संकट की वजह से दोबारा छूट जा रही है. वैसे EPFO का नियम कहता है कि अगर खाता 5 साल से कम का है और फिर क्लेम करने पर 10 फीसदी टीडीसी काटकर भुगतान किया जाएगा. लेकिन अभी छूट है.

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सवाल: PF एडवांस के लिए क्या दस्तावेज लगेंगे?
जवाब: पीएफ एडवांस लेने के लिए कर्मचारी को कोई दस्तावेज या सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है. केवल अपने उस बैंक खाते की चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. जिस पर आप पैसा मंगाना चाहते हैं यानी जो पीएफ अकाउंट से लिंक है.
 

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सवाल: पीएफ एडवांस के लिए कैसे अप्लाई करें? 
जवाब: आपको पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके लिए EPFO की वेबसाइट पर (https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface) के मेंबर इंटरफेस में लॉगिन करना होगा और फिर क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा आप मोबाइल से UMANG ऐप के जरिए भी क्लेम को फाइल कर सकते हैं. 

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सवाल: पीएफ अकाउंट से एडवांस लें या नहीं?
जवाब: अगर पैसे की बहुत किल्लत है, तो फिर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे एडवांस ले सकते हैं. लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि पीएफ से एडवांस लेना आखिरी विकल्प हो. क्योंकि इससे बाद में आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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सवाल: पीएफ अकाउंट से एडवांस लेने पर क्या नुकसान होगा?
जवाब: इस महंगाई और मंदी के दौर में भी पीएफ पर बेहतर ब्याज मिल रहा है. साल 2019-20 के लिए 8.50 फीसदी ब्याज निर्धारित है. ऐसे में अगर आप अभी अपने पीएफ खाते से 50 हजार रुपये निकालते हैं तो फिर आगे बड़ा नुकसान होगा.

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उदाहरण के लिए अगर अभी आप 50 हजार रुपये पीएफ एडवांस लेते हैं जो 10 साल के बाद यह रकम बढ़कर 1,13,049 रुपये हो जाएगी, जबकि मौजूद ब्याज दर के हिसाब से 20 साल में यह अमाउंट बढ़कर 2,55,602 रुपये और 30 साल में 5,77,913 रुपये हो जाएगा. अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो फिर 30 साल के बाद अभी 50 हजार रुपये नहीं निकालने पर वह 5,77,913 रुपये का बड़ा फंड बन जाएगा.

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