आज की तारीख में कैश की जरूरत होते ही लोग ATM पहुंच जाते हैं और फटाफट जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल लेते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ATM से निकले कैश में कुछ नोट कटे-फटे होते हैं. कटे-फटे नोट निकलने से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं. (Photo: File)
दरअसल, ATM से कटे-फटे नोट निकलने के बाद लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस नोट का क्या करेंगे? क्योंकि बाजार में जिस देंगे वो उसे नहीं लेंगे. ऐसे में परेशान होना लाजिमी है. लेकिन इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कटे-फटे नोट को आसानी से बदल सकते हैं. (Photo: File)
RBI का नियम साफ कहता है कि अगर ATM से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो बैंक बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. आपको बता दें कि नोट बदलने के लिए बैंक में कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है. मिनटों में नोट को बदला जा सकता है. (Photo: File)
एटीएम से निकले फटे नोट को आप उस बैंक में ले जाइए, जिस बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है. वहां जाकर आपको एक अप्लीकेशन लिखनी होगी. जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जिस जगह से निकाला है उसका नाम मेंशन करना होगा. अप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली उस स्लिप की कॉपी भी लगानी होती है, अगर स्लिप नहीं निकली हो तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजेक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी. (Photo: File)
आप जैसे ही बैंक को सारा ब्यौरा देंगे आपको तुरंत दूसरे नोट बदलकर दे दिए जाएंगे. अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा है कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते. सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा. (Photo: File)
जुलाई 2016 में RBI ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी शाखाओं पर लागू होता है. (Photo: File)
RBI के मुताबिक ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा. (Photo: File)
हालांकि, कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. (Photo: File)