Advertisement

रेलवे टेंडर घोटाला: ED के सामने छठी बार भी पेश नहीं होंगी राबड़ी देवी

गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि रेलवे टेंडर घोटाले मामले में उनसे आयकर विभाग पहले पटना में पूछताछ कर चुकी है और फिर उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करना चाहती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता.

राबड़ी देवी राबड़ी देवी
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 03 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 11:11 AM IST

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को प्रवर्तन निदेशालय रेलवे टेंडर घोटाले में पूछताछ के लिए पांच बार समन भेज चुकी है मगर हर बार कोई वजह बताकर वह निदेशालय के सामने पेश नहीं हुई हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने राबड़ी देवी को छठा नोटिस भी जारी किया है और उनसे 7 नवंबर को दिल्ली आकर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा है लेकिन राबड़ी देवी छठी बार भी निदेशालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगी.

Advertisement

गुरुवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि रेलवे टेंडर घोटाले मामले में उनसे आयकर विभाग पहले पटना में पूछताछ कर चुकी है और फिर उस मामले में प्रवर्तन निदेशालय उनसे पूछताछ करना चाहती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता. राबड़ी देवी ने कहा कि एक ही मामले में अगर आयकर विभाग ने पूछताछ कर ली है तो फिर अन्य जांच एजेंसियों को उसी मामले में फिर समन नहीं भेजना चाहिए.

प्रवर्तन निदेशालय ने राबड़ी देवी को पांचवी बार नोटिस जारी करके 27 अक्टूबर को निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा था मगर उस वक्त अपनी अस्वस्थता और छठ पूजा को वजह बताकर राबड़ी देवी ने निदेशालय से कहा था कि वह किसी अन्य तारीख पर ईडी के सामने पेश होंगी जिसके बाद निदेशालय ने उन्हें छठी बार समन जारी करके 7 नवंबर को बुलाया है.

Advertisement

गौरतलब है कि, रेलवे टेंडर घोटाले में लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से रेलवे के भुवनेश्वर और रांची में दो होटल को चलाने का ठेका दिया जिसके एवज में उन्हें पटना के सगुना मोड़ इलाके में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन मुहैया कराई. इस पूरे मामले में सीबीआई ने जुलाई में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement