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PF जमा करने के लिए पांच दिन की मोहलत खत्म

पीएफ जमा करने के लिए इम्प्लॉयर्स को मिलने वाली पांच दिन की मोहलत खत्म कर दी गई है. इसके पीछे के कारण बताते हुए ईपीएफओ ने कहा, मौजूदा समय में इम्प्लॉयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेतन और ईपीएफ देनदारी की गणना करते हैं.

ईपीएफओ ने खत्म किया 5 दिन का ग्रेस पीरियड ईपीएफओ ने खत्म किया 5 दिन का ग्रेस पीरियड
स्वाति गुप्ता/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 1:51 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) में योगदान जमा करने के लिए इम्प्लॉयर्स को मिलने वाली पांच दिन की मोहलत खत्म कर दी है. इससे पहले, इम्प्लॉयर्स को महीना खत्म होने पर 15 दिन के भीतर भविष्य निधि योगदान और प्रशासनिक शुल्क देना होता था जिसमें पांच दिन की मोहलत दी जाती थी.

योगदान राशि जमा करने के लिए मोहलत देने का कारण, कर्मचारियों के वेतन और उनकी तीन योजनाओं- कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 , कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और कर्मचरी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 में बकाए का आकलन हाथ से किया जाना था. हाथ से काम होने के कारण बैंक में पैसे भेजने में अतिरिक्त समय लगता था.

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ईपीएफओ ने कहा कि फरवरी 2016 से ग्रेस पीरियड समाप्त कर दिया जाएगा. इसके पीछे के कारण बताते हुए ईपीएफओ ने कहा, मौजूदा समय में इम्प्लॉयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेतन और ईपीएफ देनदारी की गणना करते हैं. अधिकतर मामलों में यह उसी समय होता है.

योगदान राशि भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जमा की जाती है. इससे पीएफ बकाए के आकलन और उसे बैंक में भेजने में लगने वाला समय कम हुआ है. ईपीएफओ के अनुसार इसीलिए इम्प्लॉयर्स के लिए उपलब्ध पांच दिन की मोहलत वापस लेने का फैसला किया गया है.

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