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दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं ओला-उबर की टैक्सियां: सरकार

28 जून 2015 को दिल्ली सरकार ने उबर और उबर की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए लगायी अर्जी खारिज कर दी थी.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 25 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 4:01 PM IST

दिल्ली सरकार ने सोमवार को हाई कोर्ट को बताया कि ओला और उबर जैसी रेडियो टैक्सी फिलहाल राजधानी में गैरकानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रही हैं. इनके पास दिल्ली सरकार का कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट नहीं है.

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रेडियो टैक्सी कंपनियों के साथ 29 अप्रैल को मीटिंग करके ये साफ करने को कहा कि वो आगे दिल्ली सरकार से कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट लेना चाहती हैं या नहीं.

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जून 2015 में रद्द हुई थी अर्जी
28 जून 2015 को दिल्ली सरकार ने उबर और उबर की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट के लिए लगायी अर्जी खारिज कर दी थी. फिलहाल ये सभी आल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर दिल्ली एनसीआर में अपनी टैक्सी चला रही हैं.

मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी.

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