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छेड़छाड़ का आरोपी बंधवाए पीड़िता से राखी, इंदौर हाईकोर्ट का आदेश

aajtak.in
  • 02 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 6:41 PM IST
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रक्षाबंधन त्यौहार की धूम पूरे देश में है. इसी बीच मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां इंदौर हाईकोर्ट ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत पर रिहा किया है. हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन भी देगा. 

(All Photos: File)

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पूरा मामला उज्जैन के खाचरोद के पास का है जहां आरोपी पर अप्रैल माह में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में रात 2 बजे घुसकर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था. इस मामले की एफआईआर जिला उज्जैन के थाना भटपचलना में दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर खाचरोद कोर्ट में पेश किया था.

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इसके बाद खाचरोद कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया था. आरोपी ने जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया था जो कि निरस्त हो गया. बाद में आरोपी ने इंदौर हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया.

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बेंच ने आरोपी को इस शर्त पर जेल से रिहा किया कि वह महिला से रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर उसे रक्षा का वचन देगा और 11000 कंपनसेशन के तौर पर पीड़िता की थाली में रखेगा. इतना ही नहीं महिला के बच्चे को 5000 गिफ्ट के तौर पर देगा.

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आरोपी रक्षाबंधन पर सुबह 11:00 बजे आरोपी के घर जाकर राखी बंधवाकर उसकी फोटो कोर्ट के समक्ष पेश करेगा. इसी शर्त पर इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आरोपी को जमानत पर रिहा किया है.

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आरोपी के वकील ने बताया कि हमने जमानत के लिए याचिका लगाई थी. कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है. शर्त में आरोपी महिला से रक्षाबंधन पर राखी बंधवा कर उससे रक्षा का वचन देगा और 11000 कंपनसेशन के तौर पर महिला की थाली में रखेगा. साथ ही महिला के बच्चे को 5000 गिफ्ट के तौर पर देगा.

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