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भारत आने-जाने वालों के लिए नई वीजा गाइड लाइन, जानें हर सवाल का जवाब

aajtak.in
  • 14 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 11:58 AM IST
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पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस को लेकर कोहराम मचा हुआ है. केोरोना वायरस ने कई देशों में महामारी का रूप ले चुका है. दूसरे देशों के साथ अब भारत में भी कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है जिसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों का 15 अप्रैल तक वीजा सस्पेंड कर दिया है.

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अब भारत आगमन पर पर्यटन वीजा में केवल अधिकारियों, राजनायिकों, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छूट दी जाएगी. इससे पहले भी कई देशों जैसे चीन, जापान, इटली, साउथ कोरिया में भी ऐसी रोक लगाई गई थी.

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वीजा को लेकर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि बहुत जरूरी होने पर आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन देश में वापस आने के वाद आपको 2 हफ्ते मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा. तो क्या सभी लोगों (किसी भी देश से आने वाले) लिए लागू किया गया है? कोरोना के कहर के बीच यात्रा को लेकर ऐसे ही कई सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं जिनका जबाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

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सवाल- क्या भारत में आने के बाद आपको निगरानी में रखा जाएगा?

जबाव- ये सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो लोग 15 फरवरी 2020 से चीन, कोरिया, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी से यात्रा करके लौटे हों.

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सवाल- क्या कोरोना वायरस (COVID-19) की हेल्थ सर्टिफिकेट (नेगेटिव सर्टिफिकेट) होना जरूरी है?

जबाव- कोरिया और इटली से लौटने वाले लोगों हेल्थ सर्टिफिकेट (नेगेटिव सर्टिफिकेट) दिखाना जरूरी है.

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सवाल- क्या भारत में चीन, कोरिया, ईरान इटली, स्पेन, फ्रांस, और जर्मनी से आने वाले भारतीयों को भारत आने से रोका जा सकता है?

जबाव- किसी भी यात्री को हवाई अड्डे पर रोककर रखा नहीं जाएगा.

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सवाल- क्या भारतीयों के विदेश जाने की अनुमति नहीं है?

जबाव- भारत सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. खासकर कोरोना वायरस से प्रभावित देश जैसे कोरिया, ईरान, इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की यात्रा करने वालों को अनिवार्य रूप से अलग रखकर उनके स्वास्थ की निगरानी की जाएगी.

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सवाल- क्या भारत में रह रहे विदेशी लोगों को वीजा समाप्ति से पहले वीजा की तरीख को बढ़वाने (Extend) लिए संपर्क करना चाहिए?

जबाव- जी हां,(https://indianfrro.gov.in/frro/) की वेबसाइट पर जाकर ई-एफआरआरओ के जरिए अपने एफआरआरओ / एफआरओएस अप्लाई कर सकते हैं.

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सवाल- क्या भारत में रहने वाले विदेशी लोग देश के बाहर जाकर वापस आ सकते हैं?

जबाव- हां, वे भारत से बाहर जा सकते हैं हालांकि, 19 अप्रैल, 2020 से पहले उन्हें फिर से भारत में प्रवेश करने के लिए नए वीजा की आवश्यकता होगी.

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B-उन विदेशी लोगों के लिए प्रवधान जो विदेश से भारत आना चाहते है

सवाल-भारत में कौन से वीजा श्रेणी (visa Categories) में प्रवेश की अनुमति है?

जबाव-जो लोग रोजगार (Employment) और परियोजना वीजा( Project visa), डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों (Diplomatic passport holder), आधिकारिक पासपोर्ट धारकों (official passport holder) और जो लोग संयुक्त राष्ट्र (UN) / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (International organization) से संबध रखते हैं वेभारत आ सकते हैं.

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सवाल- क्या छूट प्राप्त श्रेणी वीजा श्रेणी (Extempted category visa category) के आश्रितों (dependents) को अनुमति है?

जबाव- नहीं

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सवाल- ऐसे शिशु / बच्चे जो विदेशी पासपोर्ट रखते हैं लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं क्या उन्हें भारत में आने की अनुमति है?

जबाव- नहीं,  उन्हें भारतीय मिशन / पोस्ट से नए वीजा पासपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.

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सवाल- क्या नेपाल, भूटान और मालदीव के पासपोर्ट के लोगों को भारत में प्रवेश में अनुमति है?

जबाव- नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति  हैं. लेकिन मालदीव के नागरिकों को वीजा की आवश्यकता होगी.

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सवाल- क्या आरसी (RC) / आरपी (RP) / स्टे वीजा वाले (Stay Visa) वाले विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति है?

जबाव- केवल उन विदेशियों को अनुमति दी गई है जिनके पास  RC / RP / Stay Visa के पासपोर्ट हैं.

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सवाल- क्या कोरोना वायरस (COVID-19) के निगेटिव प्रमाणपत्र अनिवार्य है?

जबाव- सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग इटली, कोरिया जैसे कोरोना संक्रमित देशों से आए हों.

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सवाल- विदेशी लोगों की भारतीय हवाई अड्डे पर जांच की सुविधा उपल्बध है?

जबाव- जी हां, बल्कि भारतीय हवाई अड्डे जांच, मेडिकल स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य है.

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C-ओसीआई (OCI) कार्ड होल्डर्स को लेकर सवाल 

सवाल- ओसीआई कार्ड धारकों को अनुमति दी जाती है?

जबाव- नहीं, उन्हें नया वीजा प्राप्त करना आवश्यक है

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सवाल- क्या ओसीआई कार्ड धारक बच्चे जिनके माता पिता भारतीय हैं उन्हें भारत में आने की अनुमति है?

जबाव- नहीं, उन्हें भारतीय मिशन / पोस्ट से नया वीजा बनवाना पड़ेगा.

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सवाल- क्या कोरिया और इटली से आने वाले ओसीआई कार्ड धारकों को COVID ​​19 नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए?

जबाव- हां

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