अगर सबकुछ ठीक रहा तो नए साल में ड्राइविंग से जुड़े नियम बदल जाएंगे. दरअसल, 1 अप्रैल 2020 से वाहनों के दस्तावेजों यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पॉल्यूशन सर्टिफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी होने जा रहा है.
जानकारी के मुताबिक इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इस नोटिफिकेशन में नियम को लेकर लोगों की राय मांगी गई है.
इस संबंध में 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं. सरकार की ओर से की गई इस पहल से वाहन के दस्तावेजों से मालिक के मोबाइल नंबर के लिंक होने से गाड़ी चोरी होने की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी.
बताया जा रहा है कि वाहन दस्तावेजों के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने से गाड़ी की चोरी, खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा वाहन डाटा बेस में मोबाइल नंबर दर्ज होने से जीपीएस के अलावा मोबाइल नंबर की मदद से किसी भी व्यक्ति की लोकेशन का पता किया जा सकता है.
इसमें सड़क दुर्घटना, अपराध को अंजाम देने के बाद पुलिस उक्त व्यक्ति का तुरंत पता लगा सकती है. इसके अलावा भ्रष्टाचार से भी राहत मिलेगी.
इसके साथ ही केंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा. अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस, आरटीओ या कोई अन्य एजेंसी आसानी से वाहन चालक या उसके मालिक से संपर्क कर सकती है.