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बदल चुके हैं PPF से जुड़े ये 4 नियम, क्‍या आपने भी लगाया है पैसा?

aajtak.in
  • 22 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 8:52 AM IST
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आज के दौर में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF आम लोगों के बीच बेहद ही चर्चित निवेश विकल्प बन चुका है. इस स्‍कीम में बिना किसी रिस्‍क के गारंटीड रिटर्न मिलता है.

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वहीं टैक्‍स सेविंग्‍स के लिए भी यह बेहतर विकल्‍प है. हालांकि, अब सरकार ने  PPF से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है. आइए नए नियमों के बारे में जानते हैं...  

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- नए नियम के तहत PPF अकाउंट होल्‍डर एक साल के भीतर कई बार रकम डिपॉजिट कर सकते हैं. इसके पहले 1 वित्तीय वर्ष में केवल 12 बार ही पैसे डिपॉजिट किए जा सकते थे. हालांकि 1 साल के भीतर कुल 1.5 लाख रुपये ही जमा हो सकते हैं.

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- नए नियम के मुताबिक PPF अकाउंट होल्‍डर को लोन पर मिलने वाला ब्‍याज 1 फीसदी कम हो गया है. पहले लोन की रकम पर लगने वाली ब्याज दर  PPF अकाउंट पर मिलने वाली ब्‍याज से 2 फीसदी अधिक होती थी जो अब 1 फीसदी रह गई है.

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अकाउंट होल्‍डर की मौत की स्थिति में लोन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान उसके नॉमिनी को करना होगा.

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-  यही नहीं, अब  PPF अकाउंट होल्‍डर किसी भी नॉन-होम पोस्ट ऑफिस ब्रांच के जरिये कितनी भी रकम जमा कर सकते हैं. डाक विभाग ने इसकी अनुमति दे दी है. पहले इसकी सीमा 25 हजार रुपये तक की ही थी.

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- नए नियम के मुताबिक PPF अकाउंट होल्‍डर अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहा है तो उस स्थिति में खाता मैच्योर होने से पहले बंद किया जा सकता है. हालांकि, पहले ये नियम नहीं था. यहां बता दें कि अकाउंट को प्री-मैच्योर बंद करने के लिए कुछ खास शर्ते हैं. मसलन, अकाउंट होल्‍डर या उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हायर स्टडी करना चाहते हैं.

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