अगर आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयरों की खरीद-फरोख्त करते हैं तो आपके लिए यह खबर काफी उपयोगी है. आपको 31 जुलाई यानी शनिवार तक अपना केवाईसी डिटेल अपडेट कर लेना चाहिए नहीं तो आपका अकाउंट डिएक्टिवेट हो सकता है और उसके बाद आप शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे. (फाइल फोटो)
डीमैट खातों का संचालन करने वाले सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) और नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) ने यह चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के बाद से ही ब्रोकरेज हाउस अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट वाले ग्राहकों को ई-मेल, मैसेज आदि के द्वारा यह सूचना भेजी है कि डेडलाइन से पहले अपने नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल को अपडेट करा लें. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि अगर ग्राहक अपने डीमैट खाते को बंद होने से रोकना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक केवाईसी अपडेट करा लें. (फाइल फोटो)
छह तरह की जानकारी: गौरतलब है कि CDSL और NDSL ने अप्रैल, 2021 में ही सर्कुलर जारी कर यह कहा था कि ग्राहकों को 31 जुलाई तक अपने डीमैट खातों को अपडेट कराना होगा. इसके मुताबिक ग्राहकों को अपनी छह तरह की जानकारी अपडेट करनी होगी-नाम, पता, परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN), वैध मोबाइल नंबर, वैध ई-मेल आईडी और आय का रेंज यानी कितनी आय है. (फाइल फोटो)
नियम के मुताबिक 1 जून, 2021 के बद जो भी डीमैट खाते खुल रहे हैं, उसमें यह सभी 6 जानकारी देनी जरूरी है. यही नहीं साथ ही यह भी कहा गया है कि ग्राहकों का पैन नंबर उनके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए. (फाइल फोटो)
अगर आपने अपडेट नहीं किया तो क्या होगा?
अगर किसी ने केवाईसी के तहत दी गई जानकारी को अपडेट नहीं किया तो उनका खाता डीएक्टिवेट यानी निष्क्रिय कर दिया जाएगा. उनके खाते में मौजूद पोर्टफोलियो तो बना रहेगा, लेकिन वे कोई खरीद-फरोख्त नहीं कर पाएंगे. उनका खाता फिर तभी सक्रिय हो पाएगा, जब वे केवाईसी डिटेल को अपडेट कर देते हैं. (फाइल फोटो: Getty Images)
सेबी ने डिपॉजिटर्स को यह आदेश दिया था कि वे सभी छह फील्ड की जानकारी ग्राहकों से लेकर वेरिफाई करें और ग्राहकों को यह सूचना 31 मई तक भेज दें कि उन्हें केवाईसी अपडेट करनी है. (फाइल फोटो)