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Credit Card Rules : 1 जुलाई से बदलेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम, बिल पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 जून 2022,
  • अपडेटेड 2:53 PM IST
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट कार्ड (Credit Card New Rule) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. नए नियम एक जुलाई से लागू हो जाएंगे. इनमें क्रेडिट कार्ड के भुगतान से जुड़े नियम भी शामिल हैं. केंद्रीय बैंक ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंकों पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम लागू होंगे.

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No Unsolicited Credit Card: आरबीआई ने अपने नए क्रेडिट कार्ड नियमों में क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर बड़ा बदलाव किया है. 1 जुलाई से कोई भी बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी ग्राहकों की सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी. अगर ऐसा किया जाता कार्ड जारी करने वाली कंपनी पर जुर्माना लग सकता है.

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Billing Cycle: फिलहाल क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के समय का बिल जेनेरट होने के बाद तय किया जाता है. एक जुलाई से आपके क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल महीने की 11 तारीख से शुरू होगी और अगले महीने के 10 तारीख को समाप्त होगी.

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No More Wrong Bills: कार्ड-जारी करने वाली संस्थाओं को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों को किसी भी तरह का गलत बिल नहीं जारी किया जाए. अगर ऐसा होता है तो कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को इस बारे में जवाब देना होगा. शिकायत की तारीख से अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक सबूत के साथ जवाब देना होगा.
 

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No Delay in Sending Bills: कार्ड जारी करने वाले संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहकों को बिल का स्टेटमेंट भेजने में देरी नहीं हो. साथ ही ग्राहकों को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए और इसके बाद किसी तरह का ब्याज वसूला जाए.  
 

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क्रेडिट कार्ड जारी करने वालों को अनुरोध के सात दिनों के भीतर कार्ड को बंद करना होगा. क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद कार्डधारक को तुरंत ईमेल, एसएमएस आदि के माध्यम से बंद होने के बारे में सूचित किया जाएगा. अगर सात दिनों के भीतर ये प्रोसेस पूरा नहीं होता है, तो कंपनी को 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा. यह उस स्थिति में लागू होगा जब कार्ड पर किसी भी तरह का बकाया नहीं होगा. 

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