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अगस्त तक सैलरी बढ़कर मिलेगी, लेकिन टैक्स के मोर्चे पर लगेगा झटका!

aajtak.in
  • 14 मई 2020,
  • अपडेटेड 12:03 AM IST
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि जिनकी सैलरी 15 हजार रुपये से ज्यादा है उन्हें भी अगले तीन महीने तक राहत दी जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान 12% से कम करके 10% कर दिया गया है. यानी अब अगले तीन महीने तक 10 फीसदी के हिसाब से PF की रकम काटी जाएगी.

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सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को फौरी राहत तो मिल जाएगी और उन्हें इन हैंड सैलरी बढ़कर मिलेगी. लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें तो अब कर्मचारियों को इसके लाभ के बाद टैक्स बचाने के लिए दूसरे उपाय भी करने पड़ सकते हैं.

 

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दरअसल वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस फैसले 6750 करोड़ रुपये का लिक्विडिटी सपोर्ट अगले तीन महीने के दौरान मिलेगा. अब अगले तीन महीने 12 फीसदी की जगह 10 फीसदी रकम एम्प्लॉयी और एम्पलॉयर की ओर से PF में डाले जाएंगे. यानी 2-2 फीसदी हर कर्मचारी के पीएफ कम कटेंगे. इससे अलगे तीन महीने तक सैलरी की रकम तो बढ़ जाएगी, लेकिन टैक्स सेविंग के मोर्चे पर झटका लगेगा.

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क्योंकि पीएफ की रकम पर 80c के तहत आयकर छूट मिलती है. ऐसे में इन हैंड ज्यादा सैलरी आने से टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है. या फिर टैक्स बचाने के लिए PPF या VPF में निवेश करना पड़ेगा. इसमें निवेश पर वो फायदा नहीं मिलने वाला है जो कि एक कर्मचारी को PF पर मिलता है. 

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बता दें, फिलहाल ईपीएफ पर 8.50 फीसदी सालाना ब्याज मिलता है, जबकि पीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज दर निर्धारित है. इसलिए अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो अपनी कंपनी में एचआर से संपर्क कर VPF अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसपर फिलहाल 8.5 फीसदी ब्याज मिल रहा है. 

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