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हॉस्टल रेंट पर भी लगेगा GST? जानें- कोर्ट का आदेश

aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 31 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 5:11 PM IST
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देश में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं. हर साल करोड़ों रुपये हॉस्टलों के किराये में जाते हैं. तो क्या इस लेनदेन यानी हॉस्टल फीस पर जीएसटी लगेगा? इस मामले में हाल में जीएसटी कोर्ट का एक दिलचस्प आदेश आया है. (फाइल फोटो: Getty Images) 

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अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) की महाराष्ट्र बेंच के पास यह मामला आया था. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) 12 फरवरी 2018 के अपने सर्कुलर में स्पष्ट कर चुका था कि यदि हॉस्टल आवास शुल्क एक निर्धारित सीमा से कम है, तो उसे जीएसटी से छूट दी जाएगी. (फाइल फोटो: Getty Images) 

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महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित संस्था घोड़ावत एडुसर्व के एक मामले में विवाद खड़ा हुआ था. घोड़ावत एडुसर्व कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कोचिंग सेवाएं प्रदान करती है. इसके तहत दी जाने वाली हॉस्टल सुविधाएं वैकल्पिक थीं और कोचिंग शुल्क का हिस्सा नहीं थीं. (फाइल फोटो: Getty Images) 

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इसमें स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल का किराया बुनियादी आवासीय सुविधाओं के लिए रूम शेयरिंग बेसिस पर सालाना 34000 रुपये, या लगभग 93 रुपये प्रति दिन है. इस पर स्टूडेंट्स से जीएसटी वसूला जाए या नहीं, यह विचार कोर्ट के सामने आया. एएआर को 'आवासीय आवास' के अर्थ में गहराई से देखना पड़ा क्योंकि यह विशेष रूप से जीएसटी कानूनों के तहत कवर नहीं किया गया था. (फाइल फोटो) 

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हालांकि एंट्री नंबर 14 के तहत व्यापक परिभाषा ने आवेदक इकाई की मदद की. एंट्री नंबर 14 के तहत कहा गया है कि अगर आवास शुल्क एक हजार रुपये (यानी महीने के 30 हजार रुपये) से कम है तो जीएसटी की 'शून्य' दर लागू होगी. यानी अगर हॉस्टल के कमरे का किराया प्रति व्यक्ति 1000 रुपये प्रतिदिन से कम है तो हॉस्टल फीस पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा. (फाइल फोटो: Getty Images) 

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राजीव मागू और टीआर रमनानी की बेंच ने कहा कि एंट्री नंबर 14 के तहत किसी भी होटल, inn, गेस्टहाउस, क्लब या campsite को (रेजिडेंशियल या लॉजिंग उद्देश्य से चलने वाले को) जीएसटी से छूट मिलता है, अगर एक दिन का किराया 1,000 रुपये से कम हो. यही नियम हॉस्टल रूम पर भी लागू होता है. (फाइल फोटो: Getty Images) 

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