आम तौर पर ये देखा गया है कि एटीएम में गड़बड़ी या फिर कैश ना होने की वजह से ग्राहकों की ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है. कई बार तो ग्राहक के बैंक अकाउंट से पैसे भी कट जाते हैं. ग्राहकों को अपने पैसे को वापस पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है.
हालांकि, अब रिजर्व बैंक ने बताया है कि अगर बैंक ने टाइम से पैसे नहीं लौटाए तो ग्राहकों को मुआवजा दिया जाएगा. आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि अगर किसी एटीएम से ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है और आपके पैसे कट जाते हैं तो बैंक को निश्चित समय में पैसे लौटाने होंगे. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे आपको मुआवजा देना होगा.
अगर बैंक ने मुआवजा भी नहीं दिया तो ग्राहकों को आरबीआई के CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी होगी. इसके बाद की कार्रवाई खुद आरबीआई करेगा.
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने ये भी कहा है कि ऐसी किसी भी ट्रांजेक्शन की सूचना जल्द से जल्द अपने बैंक को दें. शिकायत के 5 दिन के भीतर ग्राहक के खाते में पैसे वापस डालना बैंक की जिम्मेदारी है.