इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तरीख अब नजदीक है. अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो इसे जल्द पूरा कर लीजिए. सालाना ग्रॉस इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक होने पर ITR दाखिल करना जरूरी है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. सरकार ने साफ कर दिया है कि डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. टैक्सपेयर्स के लिए कई ऐसे डिडक्शन के प्रावधान हैं, जिन्हें क्लेम करके आप टैक्स बचा सकते हैं.
अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 में पेंशन पाने के लिए किसी भी इश्योरेंस कंपनी के प्लान में अगर निवेश किया है, तो आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 80ccc पेंशन पॉलिसी खरीदने पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्शन की अनुमति देता है. रिजेडेंट भारतीय और एनआरआई दोनों इस कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. NPS में कंट्रिब्यूशन पर अतिरिक्त 50,000 रुपये के अतिरिक्त डिडक्शन के लिए क्लेम किया जा सकता है. यह क्लेम 80CCD के तहत किया जा सकता है.
एक वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट के रूप में 10,000 रुपये तक की आमदनी टैक्स स्लैब से बाहर है. अगर कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट के रूप में आमदनी हुई है, तो आप तय सीमा तक डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं. इनकम 10 हजार से ज्यादा होती है तो एडिशनल अमाउंट पर टैक्स लगता है. सेविंग अकाउंट के इंट्रेस्ट से होने वाली कमाई आपकी टोटल इनकम में जुड़ती है.
अगर आपने अपने परिवार (पत्नी और बच्चे) के लिए मेडिकल पॉलिसी खरीदी है, तो आप सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं. पॉलिसी पर डिडक्शन की सीमा 25,000 रुपये है. इसके अलावा माता-पिता के लिए अलग से डिडक्शन का दावा किया जा सकता है. अगर माता-पिता की उम्र 60 साल से अधिक है, तो 25,000 रुपये तक के डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है.
अगर आप अपने माता-पिता को घर का किराया चुकाते हैं, तो आप इस पर भी डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं. हाउस रेंट अलाउंस के तहत यह डिडक्शन सेक्शन 10 (13A) के तहत किया जा सकता है. इस बात का ध्यान रखें कि इस डिडक्शन के लिए क्लेम आप तभी कर सकते हैं, जब आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में एचआरए (HRA) का हिस्सा शामिल हो.
अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो इसके लिए चुकाए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए दावा सेक्शन 80EEB के तहत किया जाता है. एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की डिडक्शन की अनुमति है. इसका ऐलान 2019 के बजट में हुआ था.