केन्द्र सरकार ने MSME का दायरा बढ़ाते हुए अब छोटे रिटेल और थोक व्यापारियों को भी इसमें शामिल कर दिया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की. (Photo : PTI)
नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि अब तक रिटेल और होलसेल व्यापारियों को MSME के दायरे से बाहर रखा गया था. लेकिन अब इन्हें भी RBI की गाइडलाइन के तहत प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से ऋण लाभ दिए जाएंगे. (File Photo)
नितिन गडकरी ने कहा कि अब खुदरा और थोक व्यापारी भी MSME के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. इसका लाभ 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के के नेतृत्व में हम MSME को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. (File Photo)
रिटेल और थोक व्यापारियों को MSME के तौर पर रजिस्टर करने के लिए केन्द्र सरकार ने नया पोर्टल udyamregistration.gov.in लॉन्च किया है. इस पर कुछ जानकारी देकर छोटे रिटेल या थोक व्यापारी भी अपना रजिस्ट्रेशन MSME के तौर पर करा सकते हैं. (Photo : PTI)
जब आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ‘For New Entrepreneurs' वाले लिंक पर क्लिक करना है. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आपको आधार के साथ अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे. इसके लिए प्रोपराइटर का आधार नंबर चाहिए
अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो भी ‘उद्यम’ के तौर पर रजिस्टर करने के लिए प्रोपराइटर का आधार नंबर चाहिए होगा. फर्म में जो मैनेजिंग पार्टनर होगा उसका आधार लगेगा और अगर हिंदू अविभाजित परिवार की फर्म है तो कर्ता का आधार चलेगा.
अगर आपकी कोई कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, या सोसायटी, ट्रस्ट या को-ऑपरेटिव सोसायटी है तो अधिकृत सिग्नेटरी का जीएसटीआईएन नंबर, पैन नंबर और आधार नंबर चाहिए होगा. (Photo : Getty)
अपने रजिस्ट्रेशन को वैलिटेड करने के लिए आपको ओटीपी जेनरेट करना होगा. ओटीपी आधार पर रजिस्टर नंबर पर आएगा. उसके बाद संबंधित निर्देशों का पालन कर आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करवा सकते हैं. (Photo : Getty)