यदि आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है और आपका TDS कटता है, तो आप जल्द से जल्द ये काम निपटा लें. अन्यथा अगले महीने से आपको ज्यादा TDS कटवाना पड़ेगा, वित्त अधिनियम-2021 में इससे जुड़े नियमों में ये बदलाव किए गए हैं. (File Photo)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब फरवरी में बजट पेश किया था तो आयकर कानून में एक नई धारा-206AB जोड़ने की घोषणा की थी. इसके हिसाब से ऐसे करदाता जिनका TDS एक निश्चित सीमा से अधिक कटता है लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने आयकर रिटर्न नहीं दाखिल नहीं किया है तो सरकार उनसे अधिक TDS लेगी. (File Photo)
आयकर कानून की धारा-206AB कहती है कि जिन लोगों का हर साल 50,000 रुपये से अधिक TDS कटता है, लेकिन दो साल से आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो 1 जुलाई से उनका अधिक टीडीएस कटेगा. यानी आपको अगर अधिक TDS कटवाने से बचना है तो 30 जून तक अपना रिटर्न फाइल कर दें. (File Photo)
टैक्स2विन डॉट इन के सीईओ और को-फाउंडर अभिषेक सोनी का कहना है कि इस नियम को लाने के पीछे सरकार की मंशा है कि ऐसे लोग समय से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें तो एक निश्चित राशि का टीडीएस या टीसीएस कटवाते हैं. (File Photo)
आयकर कानून के ये बदले हुए नियम उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जिनका हर साल का TDS 50,000 रुपये से कम कटता है, या आप पिछले दो साल से लगातार अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. (Photo : Getty)
इतना ही नहीं आयकर कानून के इस नियम से उन लोगों को भी छूट मिलेगी जिनका TDS, सैलरी इनकम, लॉटरी, हॉर्स रेस, प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट इनकम या नकदी निकालने पर कटा है. साथ ही भारत में किसी तरह का स्थायी एस्टैबलिशमेंट नहीं रखने वाले NRI पर TDS की ऊंची दर नहीं लगेगी. (Photo : Getty)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी थी. इसके चलते 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए TDS फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. (Photo : Getty)