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रहना है अगर टेंशन फ्री, तो 31 मार्च से पहले जरूर निपटा लें ये 7 काम

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 7:56 AM IST
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मार्च का महीना फाइनेंशियल इयर की क्लोजिंग वाला होता है. ऐसे में अगर आप आखिरी समय के तनाव से बचना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इन 7 कामों को जरूर निपटा लीजिए, वरना आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
(Photo : Getty)

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सैलरी वाले जमा करें फॉर्म-12B
अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 के बीच में अपनी जॉब बदली है या नई जॉब साल के बीच में शुरू की है, तो आपको 31 मार्च 2022 से पहले अपनी आय की जानकारी आयकर से जुड़े फॉर्म-12B (Form-12B) में भरकर अपनी कंपनी को दे देनी चाहिए. इसका फायदा ये होगा कि आपकी कंपनी सही टीडीएस (TDS) काट पाएगी.

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एडवांस टैक्स की किस्त भरें
आयकर कानून (Income Tax Act) की धारा-208 के मुताबिक जिस किसी भी करदाता की अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे ज्यादा है, वे सभी एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं. एडवासं टैक्स साल में 4 किस्तों में भरा जाता है. चौथी किस्त की आखिरी तारीख 15 मार्च होती है, लेकिन आप अभी भी 31 मार्च तक इस किस्त को भर सकते हैं. इससे आपको ब्याज बचत का फायदा मिलेगा. (Photo : Getty)

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अपडेट करें बैंक में KYC
बैंक खातों में केवाईसी (KYC) डिटेल अपडेट करने के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. ऐसे में अगर आपको बैंक खाते में अपना एड्रेस प्रूफ, आधार की डिटेल, पैन कार्ड की डिटेल या कोई और केवाईसी से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी है तो 31 मार्च तक कर लें, नहीं तो आपका बैंक खाता फ्रीज होने के भी चांसेस हैं.

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PAN-Aadhaar को लिंक करें
अगर आप 10,000 रुपये के जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो अपने पैन कार्ड को आधार से 31 मार्च से पहले लिंक कर लें. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा, साथ ही आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

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टैक्स बचाने के लिए निवेश
अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2022 तक अपने सभी तरह के निवेश पूरे कर लेने चाहिए. इसमें बीमा, लघु बचत योजना, एनपीएस इत्यादि शामिल हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मैक्सिमम टैक्स नहीं बचा पाएंगे.

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उठाएं विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा
अगर आप सैलरी से अलग कोई काम करते हैं और आपकी कोई पुरानी टैक्स देनदारी बकाया है या कोई टैक्स अपील या याचिका  लंबित पड़ी है तो आप ‘विवाद से विश्वास’ (Vivad Se Vishwas Scheme) का फायदा 31 मार्च तक उठा सकते हैं. इस स्कीम में आपको बकाया टैक्स पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज से राहत मिलेगी. विशेषज्ञों का कहना है कि आपको अपनी कर देनदारियां समय रहते खत्म कर लेनी चाहिए.

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भरें संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न
अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय से फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 31 मार्च 2022 तक लेट फीस के साथ 'Belated Return' फाइल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो गई है तो आप संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (Revised Tax Return) भी 31 मार्च से पहले भर सकते हैं.

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