सितंबर महीने का आज आखिरी दिन है और कल से अक्टूबर 2023 (October 2023) की शुरुआत होने जा रही है. हर महीने की तरह ये नया महीना भी अपने साथ कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st October) लेकर आ रहा है, जिसका आपकी जेब से पर सीधा असर होगा. एक ओर जहां एलपीजी के दाम (LPG Price) रसोई के बजट में उतार-चढ़ाव कर सकते हैं, तो वहीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) mcsl कई तरह के फाइनेंशियल कार्यों से जुड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं. आइए ऐसे ही 5 खास बदलावों के बारे में जानते हैं...
पहला बदलाव : LPG के दाम
अक्टूबर महीने की शुरुआत में भी हर महीने की तरह ही रसोई के बजट में हो सकती है. दरअसल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में संशोधन करती हैं और इस बार भी ये देखने को मिल सकता है. हालांकि, अक्टूबर की शुरुआत से पहले ही सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों (LPG Cylinder Price) में 200 रुपये की बड़ी कटौती का दिया है, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को भी देश की जनता की इनके दामों में बदलाव पर नजर रहेगी. केंद्र के राहत देने के बाद कंपनियां क्या उतार-चढ़ाव करती हैं, ये कल देखने को मिलेगा. इसके साथ ही सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी चेंज देखने को मिल सकता है.
दूसरा बदलाव : TCS के नियम लागू
1 अक्टूबर, 2023 से होने वाले दूसरे बड़े बदलाव की बात करें तो ये टीसीएस से जुड़ा हुआ है. दरअसल, सोर्स पर टैक्स कलेक्शन यानी TCS के नए नियम कल से लागू होने जा रहे हैं. ये नए नियम विदेश यात्रा पर होने वाले खर्च यानी लेन-देन पर असर डालने वाले साबित होंगे. फॉरेन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वालों के लिए रूल चेंज हो रहे हैं. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत, कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में 250,000 डॉलर तक भेज सकता है. 1 अक्टूबर, 2023 से, मेडिकल और एजुकेशन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक रेमिटेंस पर 20 फीसदी का टीसीएस (20%TCS) लगेगा. अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये या इससे कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होगा.
तीसरा बदलाव : 2,000 रुपये के नोट नहीं चलेंगे
तीसरे बदलाव के बारे में बताएं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बीते 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया था और इन्हें बैंकों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमा कराने या बदलवाने के लिए 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन तय की थी, जो आज खत्म हो रही है. यानी कल से ये नोट बिल्कुल भी नहीं चलेंगे. हालांकि, केंद्रीय बैंक इन नोटों की वापसी को लेकर कोई नया अपडेट भी जारी कर सकता है. बीते 31 अगस्त 2023 तक कुल नोटों में से 93 फीसदी नोट वापस आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद 24,000 करोड़ मूल्य के सर्कुलेशन में मौजूद थे. ऐसे में रिजर्व बैंक इन नोटों की वापसी के लिए समयसीमा में बढ़ोतरी भी कर सकता है, या फिर ये नोट कल से रद्दी के समान हो सकते हैं.
चौथा बदलाव : बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्यूमेंट
कल यानी अक्टूबर की पहली तारीख से एक और बड़ा बदलाव देश में लागू होने जा रहा है, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) से जुड़ा हुआ है. दरअसल, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 2023 कल यानि 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा. इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्युमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा.
पांचवा बदलाव : स्मॉल सेविंग स्कीम्स से जुड़ा नियम
अगर आप सरकारी बचत योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (NCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर आपके लिए भी 1 अक्टूबर 2023 की तारीख खासी अहम है. दरअसल, इन योजनाओं के साथ अपने आधार काऱ् और पैन कार्ड को अपडेट नहीं कराने वाले निवेशकों के अकाउंट सस्पेंड किए जा सकते हैं. सरकार भी इन योजनाओं के साथ आधार अपडेट कराने के लिए कई बार अपील कर चुकी है.