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आपकी जेब पर पड़ेगा असर, आज से बदल रहे इन नियमों को जान लें

aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 31 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 10:17 AM IST
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नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से बहुत से ऐसे नियम बदल रहे हैं जो हमारी-आपकी जेब, लेनदेन पर असर डालने वाले हैं. इसी तरह कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं. इसलिए इन नियमों के बारे में आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. 

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पीएफ ब्याज पर इनकम टैक्स: 1 अप्रैल से कर्मचारियों के पीएफ पर ब्याज से आय यदि सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा होती है तो इस पर इनकम टैक्स लगेगा. यही नहीं, जिनके पीएफ में एम्प्लॉयर का कोई योगदान नहीं है, उनके लिए यह छूट सीमा 5 लाख तक रुपये तक होगी. हालांकि इतना ब्याज कमाने के लिए बहुत ज्यादा सैलरी होनी चाहिए. इसलिए ज्यादातर सैलरीड लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. 
 

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पैन और आधार कार्ड लिंक:  पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए 31 मार्च को आख‍िरी तारीख थी. हालांकि कोरोना संकट में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार  ने इसकी डेट बढ़ाकर 30 जून, 2021 तक कर दी है. 

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प्री-फिल्ड आईटीआर फॉर्म: नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलने जा रही है. इसकी वजह यह है कि उनको उनके पैन के आधार पर एक प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म हासिल हो जाएगा. इसमें उनके सैलरी आद‍ि का बहुत सा ब्योरा पहले से ही भरा हुआ होगा. 

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बुजुर्गों को रिटर्न भरने से आजादी: 1 अप्रैल से देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से आजादी होगी. ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन या ब्याज से पैसा कमाते हैं, उन्हें अब आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा. आयकर रिटर्न दाखिल करने से ये छूट केवल तब मिलेगी जब ब्याज की आय उसी बैंक में अर्जित की जाती हो जिसमें पेशन आती हो. 

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ई-वे बिल अनिवार्य: देश में एक अप्रैल से अब उन व्यापारियों के लिए B2B लेनदेन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये वार्षिक है. इसके पहले यह सीमा 100 करोड़ रुपये थी. 

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LTC पर टैक्स छूट: कर्मचारियों को और राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने 2021 के बजट में यह ऐलान किया था कि एलटीसी के तहत उन्हें जो कैश भुगतान किया जाता है, वह अब टैक्स फ्री होगा. यह व्यवस्था भी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी. 

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रिटर्न नहीं होने पर डबल टीडीएस: बजट 2021-22 में सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग अपना टैक्स रिटर्न  नहीं दाखिल करते हैं उनके लिए बैंक डिपॉजिट पर टीडीएस की दोगुनी दर लगेगी. इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आयकर के दायरे में नहीं आता तब भी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर उसके बैंक डिपॉजिट पर दोगुना टीडीएस लगेगा.

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पुरानी चेकबुक नहीं चलेगी: बैंकों के पुराने चेकबुक, IFSC कोड इत्यादि 1 अप्रैल से इनवैलिड हो जाएंगे. इनमें  देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं. इन बैंकों के विलय के बाद अब 31 मार्च के बाद से इनकी पुरानी चेकबुक नहीं चलेंगी. 

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