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Happy New Year 2021: नए साल के जश्न पर पाबंदियां, पार्टी में जाने से पहले जरूर पढ़ लें ये गाइडलाइंस

aajtak.in
  • 29 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 2:13 PM IST
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यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बाद दुनियाभर में चिंता का माहौल है. नए साल (Happy New Year 2021) के मौके पर इससे बचाव के लिए तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन की और से हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है. कई राज्यों में बडे़ स्तर के आयोजनों पर भी रोक लगाई गई है. हाल ही में ब्रिटेन से लौटे लोगों और उनके संपर्क में आने वालों का पता लगाया जा रहा है.

Photo Credit: PTI

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इस तरह के हालातों को देखते हुए देश के तमाम हिस्सों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन (New year celebration Guidelines) को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं. कई ऑथोरिटीज अपने यहां न्यू ईयर पार्टी के जश्न को बैन कर रही हैं. आइए आपको न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलग-अलग राज्य और शहरों द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं.

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महाराष्ट्र- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लागू किया है. ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा. महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है. किसी भी चर्च में 50 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है. रात 8 बजे के बाद चर्च में प्रवेश वर्जित है.

Photo Credit: PTI

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कर्नाटक- कर्नाटक सरकार ने भी 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पब, क्लब और रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के आयोजन पर पाबंदी लगाई है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू हाल ही में हटाया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर आयोजन अभी भी प्रतिबंधित हैं. वायरस के नए स्ट्रेन के मद्देनजर बेंगलुरु 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कुछ सख्त नियम लागू होंगे.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

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उत्तर प्रदेश- उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) जिला प्रशासन ने भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विशिष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइन नोएडा समेत जिले के तमाम क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगी. न्यू ईयर पार्टीज के ऑर्गेनाइजर्स को संबंधित डीसीपी को अपनी डिटेल्स देने के लिए कहा गया है. उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है. समारोहों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होगा और साउंड सिस्टम का उपयोग भी अदालत के आदेशों के अधीन होना चाहिए.

Photo Credit: PTI

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उत्तराखंड- देहरादून के जिला प्रशासन ने न्यू ईयर की शाम सार्वजनिक समारोहों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट पर समान रूप से लागू रहेंगे. जिला अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट समेत इंडियन पीनल कोड से संबंधित धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 

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हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश के 8 प्रमुख जिलों में 5 जनवरी  तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इसमें शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जैसी जगहें शामिल हैं.

Photo Credit: PTI

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मणिपुर- मणिपुर में नवंबर से ही शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. राज्य सरकार ये नाइट कर्फ्यू न्यू ईयर की शाम और अगला आदेश न आने तक जारी रखेगी. मणिपुर के जिला प्रशासन ने दिन के वक्त सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को अनुमति दी है.

Photo: Getty Images

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ओडिशा- ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में न्यू ईयर के जश्न को लेकर कई तरह की पाबंदियां रहेंगी. पब, होटेल और रेस्टोरेंट्स में पार्टीज प्रतिबंधित रहेंगी. अधिकारियों ने लोगों को घर में रहकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को कहा है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

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तमिलनाडु- राज्य सरकार ने क्लब, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और यहां तक कि बीचेस (समुद्र तट) पर भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है. ये प्रतिबंध 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा. यहां नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों का पसंदीदा मरीन बीच न्यू ईयर की शाम को बंद रखा जाएगा.

Photo: PTI

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पंजाब- पंजाब सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया हुआ है, जो कि 1 जनवरी तक लागू रहेगा. पंजाब सरकार ने 11 दिसंबर को एक गाइडलाइन जारी की थी जिसके तहत इंडोर गैदरिंग्स  में 100 और आउटडोर गैदरिंग्स में 250 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है.

Photo Credit: PTI

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राजस्थान- राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है. ये प्रतिबंध राजस्थान के उन तमाम शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है. राज्य सरकार ने बाजारों को 7 बजे तक बंद करने के लिए कहा है. पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न भी प्रतिबंधित रहेगा.

Photo Credit: PTI

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