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टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई का दिन अहम, खत्म हो रही ये डेडलाइन

aajtak.in
  • 29 जुलाई 2020,
  • अपडेटेड 12:02 PM IST
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जुलाई का महीना खत्म होने वाला है. इस महीने के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स से जुड़ी कई डेडलाइन खत्म हो रही है. इस डेडलाइन तक टैक्स से जुड़े काम निपटा लेने होंगे.

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वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 है. इस तारीख तक योजनाओं में निवेश कर आप टैक्स सेविंग के उपाय कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत निवेश करके इन पर टैक्स छूट का दावा पा सकते हैं.

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अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द निपटा लें.

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दरअसल, वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है.

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ये उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्होंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी. ऐसे टैक्सपेयर्स को 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करना था.

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सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था. अब इसे एक बार फिर 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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