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टैक्‍सपेयर की डिटेल SEBI को देगा आयकर विभाग, बढ़ेगी मुश्किल

aajtak.in
  • 13 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 2:23 PM IST
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अगर आप टैक्‍स देते हैं तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, आयकर विभाग टैक्‍सपेयर्स की पैन कार्ड समेत तमाम जरूरी डिटेल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के साथ साझा करेगा.

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सेबी को सूचनाएं तीन श्रेणियों अनुरोध करने पर, स्वत: संज्ञान और स्वत: आधार पर मिलेंगी.  आयकर विभाग के इस फैसले से सेबी को शेयर बाजार में गड़बड़ी में शामिल इकाइयों के खिलाफ अपनी जांच में मदद मिलेगी.

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हालांकि, इसके लिए सेबी और आयकर विभाग के बीच जल्‍द ही समझौता होने वाला है. इस समझौते के बाद स्वत: संज्ञान के तहत शेयर बाजार में गड़बडी से जुड़ी जानकारियां या मामलों की सूची सेबी को दी जाएगी.

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इसका फायदा सेबी को मिलेगा तो वहीं शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी. इसके अलावा आयकर विभाग अनुरोध के आधार पर आयकर विभाग, पैन कार्ड से जुड़ी जानकारियां साझा करेगा.

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आयकर रिटर्न में उपलब्ध सूचना जैसे- केवाईसी, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता, आईपी एड्रेस, किसी कंपनी द्वारा भरे गए आईटीआर में उपलब्ध वित्तीय सूचना, टैक्‍स ऑडिट रिपोर्ट आदि जैसी सूचनाएं भी साझा की जाएंगी.

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इसी तरह, फॉर्म 61 में उपलब्ध सूचना सेबी को दी जाएगी. फॉर्म 61 वह व्यक्ति भरता है, जिसकी आय कृषि से है और उसे अन्य स्रोत से आय प्राप्त नहीं होती है, जिस पर आयकर लगता है.

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यहां आपको बता दें कि सेबी शेयर बाजार को रेग्युलेट करता है. सेबी को 1992 में शुरू किया गया था. यह संस्‍था निवेशक या कंपनियों को शेयर बाजार में मनमानी करने से रोकता है.

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