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कंपनी ने आपको ये मेल भेजा या नहीं, 15 अगस्त को खत्म हो रही डेडलाइन

aajtak.in
  • 12 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 12:57 PM IST
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वैसे तो 15 अगस्त को आजादी की सालगिरह के तौर पर याद किया जाता है लेकिन इस बार इनकम टैक्स से जुड़ी एक अहम डेडलाइन भी खत्म हो रही है. ये डेडलाइन देश के तमाम टैक्सपेयर्स के ​लिए बेहद अहम है.

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दरअसल, कंपनियों को उनके कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने के लिए 15 अगस्त, 2020 तक का समय दिया गया है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसे 15 अगस्त तक फॉर्म 16 भेजना है.

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अगर आपको अब तक फॉर्म 16 नहीं मिला है तो कंपनी के एचआर या फाइनेंस डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं. बता दें कि फॉर्म 16 हर कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी के लिए जारी किया जाता है.

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इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कंपनी ने कर्मचारी को वेतन का जो भुगतान किया है उस पर टीडीएस ( टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) काटा गया है और उसे कर्मचारी की तरफ से आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है.

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इसमें वह सभी जरूरी विवरण होता है, जिसकी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय जरूरत पड़ती है.

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फॉर्म 16 में दो हिस्से होते हैं-पार्ट ए और पार्ट बी. यदि आपका फॉर्म 16 डिलीट या गायब हो गया हो तो आप अपने कंपनी से उसकी डुप्लीकेट कॉपी मांग सकते हैं.

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बता दें कि वित्त वर्ष 2019—20 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर है. पहले ये 31 जुलाई थी लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया.

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