फास्टैग को लेकर दी गई सहूलियत की डेडलाइन आज यानी 15 जनवरी को खत्म होने वाली है. इसके बाद नेशनल टोल प्लाजा से गुजरने वाली छोटी या बड़ी गाड़ियों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा. वहीं टोल प्लाजा पर कैश की सिर्फ एक लेन ही रह जाएगी. ऐसे में जरूरी है कि गाड़ी पर फास्टैग लगवा लें. आइए जानते हैं फास्टैग से जुड़ी कुछ जरूरी बातें..
- किसके लिए जरूरी?
फास्टैग हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके पास चार पहिया या उससे बड़े वाहन हैं. हालांकि, दो पहिया वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी नहीं है.
- कैसे करता है काम?
फास्टैग गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगता है. इसको लगाने के बाद अगर आप गाड़ी लेकर टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं होगी. टोल प्लाजा पर लगे कैमरे इसे स्कैन कर लेंगे. इसके बाद टोल टैक्स के तौर पर रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी.
इसके बाद टोल का फाटक खुल जाएगा और आप अपने सफर पर आगे निकल सकते हैं. यह प्रक्रिया सिर्फ चंद सेकेंड में पूरी हो जाएगी. हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि आपका फास्टैग रिचार्ज हो.
- कैसे करा सकते हैं रिचार्ज
फास्टैग को आप मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज करा सकते हैं. इसके अलावा My FASTag ऐप या नेटबैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई और अन्य लोकप्रिय तरीकों के जरिए भी रीचार्ज कराया जा सकता है.
-क्या हैं फायदे?
फास्टैग का सबसे बड़ा फायदा समय, ईंधन और पैसे की बचत है. बता दें कि फास्टैग से टोल टैक्स पर सरकार 2.5 फीसदी तक का कैशबैक दे रही है. ऐसे में कैश से टोल देने के मुकाबले फास्टैग से पेमेंट करना बेहतर होगा. इसके अलावा आपके सभी फास्टैग लेनदेन के लिए आपको एसएमएस और ईमेल अलर्ट मिलेंगे. वहीं प्रदूषण के भी कम होने की उम्मीद है.
- अगर नहीं लगवाया तो?
अगर आपने फास्टैग नहीं लगवाया तो टोल पर बने एक मात्र कैशलेन से जाना होगा. वहीं अगर गलती से भी फास्टैग लेन में जाएंगे तो डबल टोल देना पड़ सकता है.
- अगर फास्टैग स्कैन नहीं हुआ तो?
आपकी गाड़ी पर फास्टैग लगा है और वह टोल प्लाजा पर स्कैन नहीं हो रहा तो आपसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. इस संबंध में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर टोल प्लाजा पर लगी मशीन फास्टैग को स्कैन करने में विफल रहती है तो वाहन को बिना टोल यानी मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति होगी.
- कोई दिक्कत आए तो?
फास्टैग से जुड़ी शिकायत है तो आपको इसे जारी करने वाली एजेंसी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा. आप फास्टैग जारी करने वाले बैंक या मोबाइल वॉलेट की हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
(तस्वीर में देखें... हेल्पलाइन नंबर)