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कल से बदल जाएंगे बैंकिंग और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े ये नियम

aajtak.in
  • 30 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:38 PM IST
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कल से देशभर में कुछ नए न‍ियम लागू होने जा रहे हैं ज‍िसका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है. बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट और जीएसटी के ल‍िए बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं  जो 1 अक्टूबर 2019 से लागू होने हैं.

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होटल पर जीएसटी टैक्स कम किया जा रहा है. होटल में 7500 रुपये तक के किराए वाले रूम पर जीएसटी 12 प्रत‍िशत होने वाला है. एक हजार रुपये तक के ब‍िल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक 7500 रुपये से कम के होटल किराये पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था, जबकि 7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था.

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माइक्रोचिप वाले नए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की द‍िशा में काम होगा. नए नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का रंग एक समान हो जाएगा. नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड दिए जाएंगे. इसके लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी.

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पेट्रोल-डीजल पर कोई कैशबैक नहीं म‍िलेगा. एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर अब 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा.

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पेंशन पॉलिसी भी बदलने वाली है. 7 साल सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिजनों को बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी.

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एसबीआई नया नियम लागू कर रहा है. एसबीआई के नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मासिक औसत जमा राशि नहीं रखने पर जुर्माने में 80 फीसदी तक की कमी आ जाएगी. इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे.

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कॉरपोरेट टैक्स 30 फीसदी से 22 फीसदी होगा. 13 सीटर पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस घटेगा. सिंगल यूज प्लास्ट‍िक पर पाबंदी लगेगी.

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