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GST आने के बाद बदलें ये आदतें, वरना हो सकती है 5 साल की जेल

aajtak.in
  • 30 जून 2017,
  • अपडेटेड 4:16 PM IST
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जीएसटी लागू होने से अब न सिर्फ देश का टैक्स ढांचा बदल गया, बल्कि बिजनेस करने  के ढंग में भी बड़े बदलाव आ जाएंगे. ऐसे में यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और इस खबर  को पढ़ रहे हैं तो अपनी कुछ आदतों  को बदल दें.

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दरअसल जीएसटी में धांधली की गुंजाइश कम होने और सबकुछ ऑनलाइन होने के चलते आपको अपनी इस आदतों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

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 इसमें से सबसे पहली  है सही समय पर टैक्स न  भरना या अधूरा रिटर्न भरना. यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो जीएसटी कानून के मुताबिक आपको 10 हजार रुपए तक की पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है.  इसके अलावा यदि आप अधूरा रिटर्न भरते  हैं तब भी आपको ये पेनाल्टी भरनी पड़ेगी.

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 इसके अलावा जीएसटी में टैक्स चोरी  करने पर 5 साल की जेल तक का प्रावधान है. यदि आप 2.5 करोड़ या उससे ज्यादा की टैक्स चोर कर रहे हैं तो आपको  5 साल की जेल और जुर्माना तक भरना पड़ सकता है. हालांकि जेल की सजा मुकदमा चलाए जाने के बाद ही हो सकती है.

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जीएसटी कानून के मुताबिक, आपको हर महीने रिटर्न भरना है और एक निश्चित तारीख पर भरना है. साथ ही आपने कंज्यूमर्स से जो जीएसटी कलेक्‍ट किया है उसे भी टाइम पर सरकार को देना होगा. इस मामले में लेटलतीफी नहीं चलेगी. जीएसटी कानून के तहत एक अपराध है. आपको टैक्‍स अधिकारी नोटिस भेज सकते हैं. कानूनी कार्रवाई भी मुमकिन है. 

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जीएसटी के तहत हर खरीद और ब्रिक्री का रिकार्ड रखना बेहद जरूरी है. अगर हिसाब किताब रखने का आदत नहीं है तो इसे सुधार लें। हिसाब-किताब नहीं होने से आपका रिटर्न अधूरा रहेगा. सबकुछ ऑनलाइन और रिकॉर्ड में होने के चलते किसी न किसी प्‍वाइंट पर आप पकड़ में आ जाएंगे. इसके चलते आप पर टैक्‍स चोरी का आरोप लग सकता है। टैक्‍स चोरी में सजा का भी प्रावधान है .

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जीएसटी के तहत बिजनेस करने वाले हर व्‍यक्ति को खरीद-बिक्री का हर एक एन्‍वॉइस संभालकर रखना जरूरी है. दरअसल जीएसटी में इनपुट क्रेडिट या टैक्‍स में छूट बिना एन्‍वाइस के नहीं मिली है. इसे  इस तरह  समझें- आप किसी चीज का प्रोडक्‍शन करते हैं. प्रोडक्‍ट बेचने के बाद आपको 10000 जीएसटी चुकाना पड़ा.

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आपका कहना है कि इन प्रोडक्‍ट्स को बनाने में मैंने जो सामान यूज किए उनपर पहले ही जीएसटी दे चुका हूं.सरकार आपको उस खरीदे सामान के लिए तभी टैक्‍स में छूट या इनपुट क्रेडिट देगी जब आप खरीदे गए सामान की एन्‍वाइस देंगे. यदि ऐसा नहीं किया तो आपको पूरा टैक्‍स चुकाना पड़ेगा.

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 इतना  ही नहीं अगर आप एन्‍वाइस में छेड़छाड़ करते हैं, टैक्‍स ऑफिशियल्स को गलत जानकारी देते हैं, टैक्‍स भरने में गड़बड़ी करते हैं, सप्‍लाई या ट्रांसपोर्ट के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं तो भी आपको जेल जाना पड़ सकता है.

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यदि आप 25 से 50 लाख  तक की टैक्स चोरी  कर रहे हैं तो आपको 1 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है. वहीं, 50 लाख से 2.5 करोड़ की टैक्स चोरी पर आपको तीन साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.  

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