कोरोना संकट काल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्सपेयर्स को रिफंड देने का सिलसिला जारी है. अगर आप भी रिफंड के बैंक खाते में आने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है.
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को कहा है कि बैंक खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें. इससे रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो वह आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के जरिए मिल जाएगा.
हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट प्री-वैलिडेट हो. आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट करा सकते हैं. आइए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं इसका प्रोसेस..
- सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहां आपको लॉगिन करना होगा. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर प्रोफाइल सेटिंग्स का टैब होगा, इस टैब को क्लिक करते ही प्री-वैलिडेट योर बैंक अकाउंट ऑप्शन पर जाना होगा.
- अगर आपका कोई दूसरा खाता पहले से ही प्री-वैलिडेटेड है तो वह स्क्रीन पर दिखेगा.
- अगर ऐसा नहीं है तो Add का ऑप्शन आएगा, जिसे क्लिक करना होगा.
- अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको पैन, बैंक खाता नंबर, अकाउंट का प्रकार, IFSC, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, मोबाइल नंबर समेत कई जरूरी जानकारियां भरने होंगे.
- डिटेल्स भरने के बाद प्री-वैलिडेट बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा- आपकी प्री-वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है .