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इन 4 बैंकों पर चला RBI का डंडा, लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना

aajtak.in
  • 14 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 11:20 AM IST
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बीते कुछ समय से देश के को-ऑपरेटिव बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सख्ती बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि कुछ को-ऑपरेटिव बैंक पाबंदी भी झेल रहे हैं.

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अब आरबीआई ने एक बार फिर 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन बैंकों पर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा है.

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केंद्रीय बैंक ने कहा कि जोवाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने दी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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इसके अलावा कृष्णानगर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और दी टुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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आरबीआई ने कहा कि बैंकों पर कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों को लेकर की गई है. आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

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अब देश के सभी सहकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक की निगरानी में आएंगे. अभी देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक हैं.

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सरकार ने कहा था कि इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा. यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है.

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