अकसर देखा गया है कि लोग होम लोन लेकर घर की बुकिंग तो कर लेते हैं लेकिन आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) मिलने से पहले प्रोजेक्ट अटक जाता है. ऐसे में लोगों को घर भी नहीं मिलता और वो होम लोन भी दे रहे होते हैं.
हालांकि अब ऐसे घर खरीदारों के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक खास स्कीम 'रेशिडेंशल बिल्डर फाइनेंस विद बायर गारंटी स्कीम' लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत खरीदार को निर्धारित समय पर घर का पजेशन नहीं मिल पाता है तो बैंक ग्राहक को पूरा प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देगा.
यह रिफंड स्कीम तबतक मान्य होगी, जबतक घर खरीदार को आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) नहीं मिल जाता. बहरहाल, अभी एसबीआई की ये स्कीम 10 शहरों में लागू होगी. वहीं इस स्कीम के तहत अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये कीमत के मकान के लिए होम लोन मिल सकता है.
बैंक की ओर से दी गई गारंटी की अवधि आवंटन प्रमाणपत्र (ओसी) से जुड़ी रहेगी. यह गारंटी रेरा रजिस्टर्ड परियोजनाओं पर ही लागू होगी. रेरा की समय-सीमा पार होने के बाद प्रोजेक्ट को अटका माना जाएगा.
क्या होगा फायदा....
एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि इस स्कीम का रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ उन मकान खरीदारों पर पर बड़ा असर पड़ेगा, जो मकान का पजेशन न मिलने के कारण परेशानी में फंस जाते हैं.